यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर चंद्रा बंधु तिहाड़ से मुंबई की जेलों में भेजे गए
यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर चंद्रा बंधु तिहाड़ से मुंबई की जेलों में भेजे गए
नई दिल्ली:
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को रविवार सुबह तिहाड़ सेंट्रल जेल से क्रमश: आर्थर रोड जेल और तलोजा सेंट्रल जेल के परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया।तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि संजय चंद्रा और अजय चंद्रा दोनों को शनिवार की सुबह ट्रेन से पुलिस एस्कॉर्ट में मुंबई ले जाया गया. गोयल ने कहा, वे मुंबई पहुंचे और रविवार तड़के वहां की जेलों में बंद थे।
इस बीच, दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने तिहाड़ जेल अधीक्षक और अन्य कर्मचारियों के चंद्र बंधुओं के साथ मिलकर अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने और उसके अधिकार क्षेत्र को कमजोर करने के आचरण के बारे में जांच शुरू की है।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों- संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को तुरंत यहां तिहाड़ जेल से मुंबई की अलग जेलों में स्थानांतरित किया जाए।
शीर्ष अदालत का यह आदेश तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि दोनों भाई जेल के कर्मचारियों की मिलीभगत से अंदर से कारोबार कर रहे थे।
वित्तीय जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया था कि उसने दिल्ली में एक गुप्त भूमिगत कार्यालय का पता लगाया था, जिसे पूर्व यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा द्वारा संचालित किया जा रहा था और पैरोल या जमानत पर उनके बेटे संजय और अजय ने दौरा किया था।
शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को तिहाड़ जेल अधीक्षक और अन्य कर्मचारियों के अदालती आदेशों का उल्लंघन करने और उसके अधिकार क्षेत्र को कमजोर करने के लिए उनके साथ मिलीभगत के आचरण के बारे में व्यक्तिगत रूप से जांच करने का भी निर्देश दिया था।
दिल्ली पुलिस प्रमुख को चार सप्ताह के भीतर अदालत को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था।
ईडी चंद्रास एंड यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है।
एजेंसी ने शीर्ष अदालत को बताया कि संजय और अजय ने पूरी न्यायिक हिरासत को अर्थहीन कर दिया है, क्योंकि वे जेल के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से स्वतंत्र रूप से संवाद कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और जेल के अंदर से संपत्तियों का निपटान कर रहे हैं।
संजय और अजय, जो अगस्त 2017 से जेल में हैं, पर घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी करने का आरोप है।
अक्टूबर 2017 में, शीर्ष अदालत ने दोनों भाइयों को 31 दिसंबर, 2017 तक शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था।
यह मामला 2015 में एक शिकायत दर्ज होने के बाद शुरू में दर्ज एक आपराधिक मामले से संबंधित है, जिसके बाद गुरुग्राम में स्थित यूनिटेक प्रोजेक्ट्स - वाइल्ड फ्लावर कंट्री और एंथिया प्रोजेक्ट के 173 अन्य घर खरीदारों द्वारा कई शिकायतें दर्ज की गईं।
दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि इस मामले में 67 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
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