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पी चिदंबरम (फाइल)
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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
पी चिदंबरम (फाइल)
गुरुवार को INX Media Case में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सीबीआई कोर्ट ने अपना उन्हें 19 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा. हालांकि पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया. कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि सीबीआई को बताना होगा कि पी. चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजना क्यों जरूरी है?
चिदंबरम नहीं जाना चाहते तिहाड़ जेल
सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है, इस बीच चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल ईडी के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए. चिदंबरम की तरफ से उनके वकील सिब्बल ने कोर्ट से कहा, 'जहां तक सीबीआई की बात है तो पी. चिदंबरम न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए? सीबीआई सभी सवाल पूछ लिए हैं. चिदंबरम ईडी की कस्टडी में जाना चाहते हैं उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए.' बता दें कि अगर कोर्ट ने चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा तो उन्हें तिहाड़ सेंट्रल जेल भेजा जाएगा.
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आपको बता दें कि पी चिदंबरम पिछले 15 दिनों से सीबीआई की हिरासत में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी को उनके खिलाफ जांच की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अगर चिदंबरम को जमानत दी गई तो वो इस केस को प्रभावित कर सकते हैं. वहीं पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत देते हुए जमानत दे दी है. वहीं कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस की 3,500 करोड़ रुपये की डील में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को थोड़ी राहत देते हुए बेल दे दी है. जमानत मिलने से यदि ईडी की ओर से पी. चिदंबरम को अरेस्ट किया जाता है तो उन्हें तुगलक रोड पुलिस थाने में रखा जाएगा, जहां एक और कांग्रेसी नेता डीके शिवकुमार को भी रखा गया है.
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