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तमिलनाडु की पूर्व मंत्री इंदिरा कुमारी को पांच साल की जेल

तमिलनाडु की पूर्व मंत्री इंदिरा कुमारी को पांच साल की जेल

Updated on: 29 Sep 2021, 08:45 PM

चेन्नई:

एक विशेष अदालत ने बुधवार को तमिलनाडु की पूर्व मंत्री आर. इंदिरा कुमारी और उनके पति बाबू को धन की हेराफेरी के आरोप में पांच साल जेल की सजा सुनाई है।

सांसद/विधायक मामलों के न्यायाधीश एलिसिया की विशेष अदालत ने भी पूर्व नौकरशाह शन्मुगम को तीन साल जेल की सजा सुनाई, जबकि इंद्रा कुमारी के निजी सहायक वेंकटकृष्णन को 10,000 रुपये के जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया।

एक अन्य नौकरशाह किरुभाकरन के खिलाफ आरोप हटा दिए गए, क्योंकि मुकदमे के दौरान उनका निधन हो गया था।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि सुनवाई और ²ष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्कूल की स्थापना के लिए मंत्री के पति बाबू द्वारा चलाए जा रहे एक ट्रस्ट को 15.45 लाख रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया था, क्योंकि धन का उपयोग स्कूल की स्थापना के लिए कभी नहीं किया गया था।

इंदिरा कुमारी 1991-1996 तक जे. जयललिता के मंत्रिमंडल में समाज कल्याण और न्याय मंत्री थीं, लेकिन बाद में उन्होंने द्रमुक से किनारा कर लिया।

फैसला सुनते ही उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की और उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गयास, जहां से उन्हें रोयापेट्टा सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.