रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व समता पार्टी की अध्यक्ष जया जेटली को चार साल की कैद
नई दिल्ली (New Delhi) का एक अदालत ने लगभग 20 साल पुराने रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी (Samta Party) की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को चार साल की कैद की सजा सुनाई है.
नई दिल्ली:
नई दिल्ली का एक अदालत ने लगभग 20 साल पुराने रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को चार साल की कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उनके पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.पी. मुरगई को भी चार साल कैद की सजा सुनाई गई है.
इससे पहले सीबीआई ने दोषियों को अधिकतम सात साल जेल की सजा देने की बुधवार को मांग की थी जबकि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने गुरुवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जेटली, पार्टी के उनके पूर्व साथी गोपाल पछेरवाल और मेजर जनरल (सेवानिवृत) एसपी मुरगई को थर्मल इमेजर खरीद में भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार दिया गया था. 2001 में न्यूज पोर्टल तहलका पर प्रसारित 'ऑपरेशन वेस्टएंड' नाम के स्टिंग के बाद यह मामला सामने आया.
रिश्वत लेना का था आरोप
तीनों पर आरोप था कि सेना को थर्मल इमेजर की आपूर्ति करने के लिए संदिग्ध कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आए पत्रकार से अभियुक्तों ने रिश्वत स्वीकार की थी. अदालत ने अपने फैसला में कहा था कि जेटली ने संदिग्ध कंपनी वेस्टेंड इंटरनेशनल के प्रतिनिधि मैथ्यू सैम्युअल से दो लाख रूपये गैर कानूनी तरीके से लिए थे. जबकि मुरगई को 20 हजार रुपये मिले. तीनों आरोपियों के साथ सुरेंद्र कुमार सुरेखा आपराधिक साजिश के मामले में पक्षकार थे. लेकिन सुरेखा बाद में सरकारी गवाह बन गए.
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