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पूर्व जस्टिस कर्णन ने सजा माफी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दी अर्जी

अदालत की अवमानना के मामले में दोषी कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सीएस कर्णन ने जेल की सजा माफ करवाने के लिए नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष आवेदन दिया है।

Updated on: 25 Jul 2017, 06:23 PM

नई दिल्ली:

अदालत की अवमानना के मामले में दोषी कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सीएस कर्णन ने जेल की सजा माफ करवाने के लिए नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष आवेदन दिया है।

पूर्व जस्टिस कर्णन के वकील मैथ्यूज जे नेदुंपारा ने बताया कि राष्ट्रपति कार्यालय के सामने पूर्व जस्टिस कर्णन को मिली 6 महीने की कैद से माफी देने की अर्जी दी गई है।

मैथ्यूज ने कहा, 'हम इस मामले में जल्द से जल्द राष्ट्रपति से मुलाकात भी करने वाले हैं और इस संदर्भ में राष्ट्रपति कार्यालय के संपर्क में हैं।' राष्ट्रपति कार्यालय के सामने कर्णन की अर्जी संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत पेश की गई है।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने 20 जून को तमिलनाडु में कोयंबटूर से पूर्व जस्टिस कर्णन को गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को जस्टिस कर्णन को अवमानना का दोषी करार देते हुए उन्हें सजा सुनाई थी। हालांकि आदेश जारी होने के 42 दिन बाद न्यायाधीश कर्णन को गिरफ्तार किया जा सका था।

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भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों पर आरोप लगाने को लेकर जस्टिस कर्णन को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था।

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