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फोर्डा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा मानदंड में संशोधन से काउंसलिंग में होगी और देरी

फोर्डा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा मानदंड में संशोधन से काउंसलिंग में होगी और देरी

Updated on: 06 Jan 2022, 08:50 PM

नई दिल्ली:

फेडरेशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स (एफओआरडीए/फोर्डा) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है, जो वर्तमान में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ईडब्ल्यूएस कोटा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

नीट-पीजी काउंसलिंग में देरी का फोर्डा लगातार विरोध कर रहा है। इसने इस बात पर जोर दिया है कि प्रक्रिया के इस तरह के अंत में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण मानदंड में संशोधन से निश्चित रूप से नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होने और उसके बाद अंतिम चयन में और देरी होगी।

अधिवक्ता अर्चना पाठक दवे के माध्यम से दायर एक याचिका में, फोर्डा ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों और डॉक्टरों की शिकायतों को सामने रखने के लिए आवेदन दायर किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि आवेदक एनईईटी पीजी परीक्षा की काउंसलिंग शुरू करने के संबंध में शीर्ष अदालत से अनुग्रह की मांग कर रहा है, जिसे एक साल से अधिक समय से रोक दिया गया है।

याचिका में कहा गया है, यह इस माननीय न्यायालय के ध्यान में लाना आवश्यक होगा कि स्नातकोत्तर डॉक्टर राष्ट्र की स्वास्थ्य प्रणाली में एक अनिवार्य स्थान रखते हैं और उनका समय पर समावेशन इसके निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसने आगे कहा, हर साल लगभग 45,000 उम्मीदवारों को नीट पीजी के माध्यम से पीजी डॉक्टरों के रूप में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन प्रवेश की उक्त प्रक्रिया वर्ष 2021 में बाधित हो गई थी, क्योंकि नीट पीजी परीक्षा में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देर हो चुकी है।

आवेदक ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू न होने के कारण अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी के कारण प्रवेश प्रक्रिया को रोक दिया गया है। चूंकि, प्रथम वर्ष के पीजी डॉक्टर/जूनियर रेजिडेंट को वर्ष के लिए प्रवेश नहीं दिया गया है, दूसरे और तीसरे वर्ष के पीजी डॉक्टर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं।

केंद्र ने ईडब्ल्यूएस मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए गठित तीन सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, सबसे पहले, ईडब्ल्यूएस का मानदंड आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष से संबंधित है, जबकि ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर के लिए आय मानदंड लगातार तीन वर्षों के लिए सकल वार्षिक आय पर लागू होता है।

पैनल ने कहा, दूसरी बात, ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के मामले में, वेतन, कृषि और पारंपरिक कारीगरों के व्यवसायों से होने वाली आय को विचार से बाहर रखा गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये के मानदंड में खेती सहित सभी स्रोतों से शामिल है। इसलिए, इसके बावजूद एक ही कट-ऑफ संख्या होने के कारण, उनकी रचना भिन्न है और इसलिए, दोनों को समान नहीं किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। नीट के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों में से एमबीबीएस में 15 प्रतिशत सीटें और एमएस और एमडी पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटा के माध्यम से भरी जाती हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.