logo-image

लालू यादव को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत पर 6 हफ्ते के लिए टली सुनवाई

चर्चित चारा घोटाले मामले में  सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा.  झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है.

Updated on: 11 Dec 2020, 11:36 AM

नई दिल्ली:

चर्चित चारा घोटाले मामले में  सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा.  झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. आज यानि की शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन अब ये 6 हफ्ते के लिए टल गई है. 

लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सजा की अवधि को लेकर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाने के कारण अदालत की ओर से समय देने का आग्रह किया गया. उन्होंने आगे कहा कि अगले 10-15 दिनों में सत्यापित प्रति मिल जाने की उम्मीद है.

और पढ़ें: बिहार विधानसभा चुनाव में विजेताओं को मिले औसतन 25.23 प्रतिशत वोट : एडीआर

बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को एक पूरक शपथपत्र दाखिल किया था. सीबीआई ने शपथपत्र में कहा है कि लालू ने लगातार जेल नियमावली का उल्लंघन किया है और उनकी तबीयत भी अब स्थिर है. इसलिए, उन्हें राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची से बिरसा मुंडा जेल भेज देना चाहिए. 

लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के चार मामलों में दोषी ठहराया गया था। साल 2013 में उन्हें पहले मामले में दोषी ठहराया गया था. इसके बाद उन्हें 2017 और 2018 में चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया था.