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Fodder Scam Explainer: लालू यादव को इन 5 मामलों में 32.5 साल की सजा, 1.55 करोड़ का जुर्माना; जानें-किस मामले में मिली कितनी सजा

चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को पांचवें मामले की सजा मिली है. अब तक कुल मिला कर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को चारा घोटाले के 5 मामलों में 32.5 साल की सजा मिल चुकी है

Updated on: 21 Feb 2022, 05:38 PM

highlights

अब तक कुल 5 मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा

कुल 1.55 करोड़ रुपये लग चुका है जुर्माना

32.5 साल की सजा पा चुके हैं लालू प्रसाद यादव

नई दिल्ली:

बिहार के चर्चित चारा घोटाले (Fodder Scam) में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत (Special CBI Court) ने सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई. चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को पांचवें मामले की सजा मिली है. अब तक कुल मिला कर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को चारा घोटाले के 5 मामलों में 32.5 साल की सजा मिल चुकी है, इसके अलावा कोर्ट उन पर अलग-अलग मामलों को मिलाकर कुल 1.55 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा चुकी है. आईए जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव को किस मामले में अब तक कितनी सजा मिली और कितना जुर्माना लगा.

डोरंडा ट्रेजरी केस सबसे बड़ा, मिली 5 साल की सजा

लालू प्रसाद यादव को सोमवार को जिस पांचवें मामले में सजा सुनाई गई, वो मामला रांची के डोरंडा ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है. इस मामले में कुल 139. 5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी. ये मामला सबसे बड़ा था. और लालू यादव को सजा मिलने के मामले में इस केस का पांचवां नंबर है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल की सजा मिली है और उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में पहली बार मिली थी सजा

लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में कुल 6 केस दर्ज हुए थे. इसमें सबसे पहले उन्हें चाई बासा कोषागार मामले में सजा सुनाई गई थी. ये मामला चारा घोटाले में गबन का दूसरा सबसे बड़ा मामला था. सितंबर 2013 में कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यही वो मामला था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव हर संवैधानिक पद से वंचित हो गए. इस मामले में अभी लालू प्रसाद यादव जमानत पर चल रहे हैं.

देवघर कोषागार से 84.53 लाख के घोटाले से जुड़ा था दूसरा मामला

लालू प्रसाद यादव देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपये के घोटाले के मामले में दोषी पाए गए थे. चारा घोटाले से जुड़ा ये दूसरा मामला था, जिसमें लालू प्रसाद यादव को सजा हुई. दिसंबर 2017 में लालू को इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली थी, इसके साथ ही उनपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था.

चाई बाबा गबन मामला नंबर 2, इस तीसरे केस में भी मिली थी सजा

चाई बासा कोषागार से जुड़े दूसरे मामले में 33 करोड़ 13 लाख रुपये के घोटाले की थी. इस मामले में जनवरी 2018 में लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

चाई बासा से जुड़े तीसरे और कुल चौथे मामले में 5 साल की सजा

चारा घोटाले में तीसरा मामला भी चाईबासा कोषागार से जुड़ा था. इस मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा दी गई थी और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था. यह मामला 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था.

लालू यादव को चारा घोटाले के दुमका केस में भी मिली सजा

लालू से जुड़ा चौथा मामला दुमका कोषागार का था. इस मामले में 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप था. इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही 60 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया था.

हाई कोर्ट में अपील करेगा लालू यादव का परिवार

लालू प्रसाद यादव ने इस सभी मामलों में हाई कोर्ट में अपील की है. अब पांचवें मामले में भी वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे. लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे.