पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कोयला व्यापारी राजू झा की हत्या के मामले में पहला आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इसमें पांच लोगों को आरोपी बनाया है।
पांचों आरोपियों के नाम इंद्रजीत गिरि, अभिजीत मंडल, पवन कुमार, मुकेश कुमार और लालबाबू कुमार हैं। शनिवार की शाम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदा हसमत की अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) तथा धारा 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र में कुल 80 गवाहों को नामित किया गया है।
पूर्वी बर्दवान जिले में इस साल 1 अप्रैल की शाम को हत्या हुई थी। जिला पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन ने बताया कि इस मामले में जल्द ही एक पूरक आरोपपत्र भी दायर किया जाएगा।
सेन ने रविवार को कहा, हमने मामले में 106 दिन के भीतर पहला आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। एक और पूरक आरोपपत्र भी जल्द ही दाखिल किया जाएगा, जिसके बारे में हमने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को सूचित कर दिया है।
झा की 1 अप्रैल की शाम को पूर्वी बर्दवान जिले के शक्तिगढ़ में एक मिठाई की दुकान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके सहयोगी ब्रोटिन बंदोपाध्याय, जो उनके साथ एक एसयूवी में यात्रा कर रहे थे, हमले में घायल हो गए।
कथित तौर पर झा का आपराधिक रिकॉर्ड था। जुलाई 2011 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के कुछ महीने बाद पुलिस ने रानीगंज में उन्हें गिरफ्तार किया था लेकिन वह जमानत पर बाहर थे। तब से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया है। दो साल पहले 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय वह भाजपा में शामिल हो गए और भगवा खेमे के लिए प्रचार प्रक्रिया में काफी सक्रिय थे।
राज्य में करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उनसे पूछताछ की थी।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS