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कानपुर में महिला को धोखा देने पर धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज

कानपुर में महिला को धोखा देने पर धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज

Updated on: 01 Jun 2023, 10:25 AM

कानपुर:

कानपुर में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ एक हिंदू महिला से शादी करने, दो साल तक उसका यौन शोषण करने और फिर उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है। अब्दुल वाहिद, जिसने कथित तौर पर मोहन लाल के रूप में खुद पेश किया, पर बलात्कार सहित आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

वाहिद ने महिला को अपना परिचय मोहन लाल के रूप में दिया था। महिला ने शिकायत में कहा है कि वह आरोपी से तब मिली, जब वह लाल बंगला में उसकी ऑटो रिपेयर की दुकान पर अपनी स्कूटी की मरम्मत कराने गई थी।

उसने बताया, अब्दुल वाहिद ने खुद को मोहन लाल के रूप में पेश किया और बातचीत करने लगा। हम परिचित हो गए और एक-दूसरे को फोन करना शुरू कर दिया। बाद में, उसके कहने पर मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। मोहन ने मुझे और मेरी नाबालिग बेटी को किराए के कमरे में रखा।

महिला ने कहा कि इस दौरान उसने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। जब मैंने उस पर शादी के लिए दबाव डाला तो यह बात सामने आई कि मोहन मुसलमान है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.