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गुरुग्राम में सीही गांव के नंबरदार पर अवैध निर्माण का मामला दर्ज
(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))
गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों की सिफारिश के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जिले के सीही गांव के एक नंबरदार (ग्राम अधिकारी) के खिलाफ माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास रेलवे रोड स्थित एक आवासीय भूखंड में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।
आरोप है कि सीही गांव के नंबरदार राकेश दुआ ने संबंधित विभाग की ओर से बिना भूमि उपयोग परिवर्तन के आवासीय भूखंड में अवैध रूप से बेसमेंट, दुकानें और फ्लैट बनाए थे।
मामले में शिकायतकर्ता तरुण दुआ ने कहा कि राकेश दुआ मदन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। और उन्होंने 1,500 से 2,000 वर्ग गज के भूखंड की बिक्री विलेख के लिए 1.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राकेश ने अवैध रूप से संबंधित विभाग की पूर्व अनुमति के बिना रक्षक प्लाजा शीर्षक वाले वाणिज्यिक-सह-आवासीय भवन बनाए।
शिकायतकर्ता ने कहा, हमें पता चला कि राकेश दुआ द्वारा गुरुग्राम तहसील कार्यालय में लगभग नौ अवैध रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं। उन रजिस्ट्रियों में दुआ गवाह थे। यह आवासीय भूखंड 2015 में खरीदा गया था। हमने गुरुग्राम के उपायुक्त को रजिस्ट्रियां रद्द करने के लिए भी लिखा है। अवैध पंजीकरण और भ्रष्ट आचरण में शामिल दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
संपर्क करने पर राकेश ने कहा कि वह इस मामले में कानूनी राय लेंगे और आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राकेश ने सीही गांव का नंबरदार बनने के लिए जाली दान रसीदों और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। उन्हें इस मामले में जिला अदालत ने तलब किया था जो अभी अदालत में विचाराधीन है।
राकेश के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर-5 थाने में आईपीसी की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS