दिल्ली: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले शख्स के मामले में प्राथमिकी दर्ज
दिल्ली: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले शख्स के मामले में प्राथमिकी दर्ज
नई दिल्ली:
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें एक व्यक्ति को एक समुदाय विशेष के खिलाफ अपशब्द और अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सुना गया।एक पुलिस अधिकारी ने कहा, एफआईआर धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से), 298 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से शब्दों का उच्चारण करना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत दर्ज किया गया है।
26 जून को, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को एक विशेष समुदाय के खिलाफ अपशब्द और अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है, जो कि जाहिर तौर पर नाबालिग लड़की है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया।
9 सेकंड के वीडियो क्लिप में, आदमी कथित तौर पर एक विशेष समुदाय को निशाना बना रहा था और लड़की को अपशब्द कहने के लिए भी कह रहा था।
वीडियो का स्वत: संज्ञान लेते हुए, दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर मामले में दर्ज प्राथमिकी का विवरण मांगा था।
मालीवाल ने कहा था, आदमी साफ तौर पर उस छोटी बच्ची को डरा रहा है, जो डरी हुई और स्तब्ध नजर आ रही है। यह बहुत गंभीर मामला है।
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