पटौदी महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने वाले नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पटौदी महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने वाले नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पटौदी महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने वाले नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज

author-image
IANS
New Update
FIR

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

गुरुग्राम पुलिस ने चार जुलाई को पटौदी में आयोजित एक महापंचायत में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में एक नाबालिग लड़के के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

Advertisment

इस किशोर ने पिछले साल भी दिल्ली के जामिया में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर कथित तौर पर गोलियां चलाई थीं।

प्राथमिकी गुरुग्राम के जमालपुर गांव के निवासी द्वारा धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने) और 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के तहत) के तहत दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि रविवार को पटौदी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की ऐसी धारा के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को, उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान या आहत करना अपराध है।

किशोर ने महापंचायत में अपने भाषण में कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय पर हमले का आह्वान किया।

किशोर ने भीड़ को मुस्लिम महिलाओं का अपहरण करने के लिए प्रोत्साहित किया और आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों को चेतावनी दी कि अगर वह सीएए के समर्थन में जामिया जा सकता है तो पटौदी उसके लिए बहुत दूर नहीं है।

भाषण का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि 4 जुलाई को रामलीला ग्राउंड, पटौदी में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां एक नाबालिग लड़के ने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिससे दंगे हो सकते थे और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती थी और यह भाषण धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला था।

शिकायतकर्ता ने भाषण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक भी साझा किए थे।

धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर चर्चा के लिए पिछले रविवार को महापंचायत का आयोजन किया गया था।

जामिया की घटना 30 जनवरी, 2020 को हुई थी, जब किशोर ने प्रदर्शनकारियों पर बंदूक तान दी और नारेबाजी की। घटना में एक छात्र घायल हो गया था और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
Advertisment