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वित्त मंत्रालय (फाइल फोटो)
वित्त मंत्रालय ने 12 सीनियर ऑफीसर्स को दिया रिटायरमेंट. वित्त मंत्रालय ने मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त और आयकर विभाग के आयुक्त के रैंक के अधिकारियों को अनिवार्य रूप सेवानिवृत्त किया गया वित्त मंत्रालय ने ऑर्टिकिल 56 के नियम का हवाला देते हुए इन्हें सेवानिवृत्त किया गया. केंद्र सरकार ने जबरन वसूली, रिश्वत और यौन उत्पीड़न के आरोप में करीब एक दर्जन कर (टैक्स) अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है. अनिवार्य सेवानिवृत्ति की गाज करीब 12 वरिष्ठ अधिकारियों पर गिरी है जिनमें आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त और आयुक्त रैंक के अधिकारी शामिल हैं.
Finance Ministry Sources: 12 senior officers of ranks of Chief Commissioner, Principal Commissioners & Commissioner of Income Tax Department compulsorily retired under Rule 56 by the Finance Ministry. pic.twitter.com/rTXNIBgoUc
— ANI (@ANI) June 10, 2019
इन अधिकारियों में आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त और प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व उप निदेशक अशोक अग्रवाल, आयुक्त (अपील नोएडा) एस.के. श्रीवास्तव, 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी होमी राजवंश, ए.बी.बी. राजेंद्र प्रसाद, अजय कुमार सिंह, ए. बी. अरुलप्पा रविंद्र, श्वेताभ सुमन, राम कुमार भार्गव और विवेक बत्रा शामिल हैं.
यह भ्रष्टाचार में लिप्त नौकरशाहों और अधिकारियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई है. अशोक अग्रवाल 1999 से लेकर 2014 तक निलंबित रहे. उन पर भ्रष्टाचार और दिवंगत चंद्रास्वामी की मदद करने के आरोपी व्यापरियों से जबरन वसूली करने के गंभीर आरोप हैं. अग्रवाल के पास गलत तरीके से अर्जित 12 करोड़ रुपये का धन पाया गया. उनको सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा. यौन उत्पीड़न के आरोपी 1989 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी को भी कार्यकाल पूरा होने से पहले सेवानिवृत्त होना पड़ा.
वित्तमंत्रालय की बड़ी कार्यवाई करीब 12 ऑफिसर्स को बर्खास्त किया गया, जिनपर घूस लेने, अपने सहकर्मी महिलाओं का उत्पीड़न करने, अघोषित संपत्ति को मैनेज करके पैसा लेने जैसे गंभीर आरोप है वित्तमंत्रालय ने जारी की नामों की सूची.
1. अशोक अग्रवाल
2. एसके श्रीवास्तव
3. होमी अग्रवाल
4. बीबी राजेन्द्र प्रसाद
5. अजोय कुमार सिंग
6. बी अरुलप्पा
7. आलोक कुमार मित्रा
8. चंदर सैनी भारती
9. अंदासु रविंदर
10. विवेक बत्रा
11. श्वेताभ सुमन
12. राम कुमार भार्गव
आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे अधिकारियों की सूची बनाई है जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है और वो अपने काम के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें केंद्र सरकार नियम 56 के तहत सेवानिवृत्त किया जा रहा है इससे पहले भी कई वरिष्ठ अधिकारियों को ऑर्टिकिल 56 के तहत सेवानिवृत्त किया गया है. मोदी सरकार ने इससे पहले अपने पहले कार्यकाल में ही ऐसे अधिकारियों के काम के आधार का मूल्यांकन कर चुकी थी.
HIGHLIGHTS
- नियम 56 के मुताबिक सरकार ने किया सेवानिवृत्त
- काम में बाधक थे ये अधिकारी
- वित्त मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला