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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में आर्यन, अरबाज और मुनमुन को दी जमानत (लीड-2)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में आर्यन, अरबाज और मुनमुन को दी जमानत (लीड-2)

Updated on: 28 Oct 2021, 05:55 PM

मुंबई:

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बड़ी राहत देते हुए क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत दे दी है।

आर्यन के अलावा हाईकोर्ट ने अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा एक क्रूज शिप पर चल रही रेव पार्टी के दौरान की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति एन. डब्ल्यू. सांब्रे ने तीनों को जमानत दी। अदालत इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में पारित करेगी।

तीनों को सशर्त जमानत देते हुए न्यायमूर्ति सांब्रे ने ऑपरेटिव ऑर्डर पारित किया और विस्तृत आदेश शुक्रवार को आने की उम्मीद है।

एक बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि खान, मर्चेंट और धमेचा अदालत के आदेश प्राप्त होने तक जेलों से बाहर नहीं निकलेंगे।

तीनों आरोपी - पांच अन्य के साथ - को 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था, जब एनसीबी ने कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर कथित रेव पार्टी के दौरान छापेमारी की थी।

अगले दिन (3 अक्टूबर) उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और यह आरोपी पिछले 27 दिनों से अपने घरों से दूर हैं। चूंकि आर्यन बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख के बेटे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला राष्ट्रीय स्तर काफी सुर्खियां बटोर रहा है।

बाद में, जांच के दौरान, एनसीबी ने 12 और लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से कुछ को विशेष एनडीपीएस कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.