राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कोलकाता में एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष इकबालपुर सांप्रदायिक हिंसा मामले में एक पूरक आरोपपत्र दायर किया है।
मामला कोलकाता के इकबालपुर थाना क्षेत्र में दो समुदायों के बीच हुई झड़प का है।
मोहम्मद जीशान अकबर उर्फ जीशान के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 147, 149, 152, 332, 352 और 436 के तहत पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।
एनआईए ने जनवरी में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
एनआईए ने अपने आरोपपत्र में कहा, जांच के दौरान यह पाया गया कि मोहम्मद जीशान अकबर ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची थी और उसने कोलकाता के भूकैलाश रोड नंबर 8 में हिंदू समुदाय के घरों व दुकानों पर देसी बम, पेट्रोल बम, डंडों और ईंट-पत्थर से हमला करने के इरादे से एक गैरकानूनी सभा जुटाई थी।
एनआईए ने आरोप लगाया कि भीड़ ने इलाके में बिजली की आपूर्ति बाधित कर दी और दंगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मियों को गली नंबर 8 में प्रवेश करने से रोक दिया।
उनकी चार्जशीट में कहा गया है, भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।
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Source : IANS