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श्रीनगर कोर्ट ने क्रिकेट घोटाला मामले में फारूक अब्दुल्ला को किया तलब

श्रीनगर कोर्ट ने क्रिकेट घोटाला मामले में फारूक अब्दुल्ला को किया तलब

Updated on: 23 Jul 2022, 04:10 PM

श्रीनगर:

श्रीनगर की एक अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर क्रिकेट घोटाले की शिकायत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, डॉ फारूक अब्दुल्ला और अन्य को तलब किया।

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लेते हुए, श्रीनगर के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने 27 अगस्त के लिए समन जारी किया।

समन जारी करने से पहले, अदालत ने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ताहिर माजिद शम्सी को सुना और ईडी द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड को भी देखा।

ईडी ने अब्दुल्ला से इस मामले में 31 मई को 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि जेकेसीए के नियमित खाते होने के बावजूद, फंड के लिए छह नए खाते खोले गए और अंत में उन्हें निकाल दिया गया।

ईडी ने आरोप लगाया कि यह अब्दुल्ला के निर्देशन में किया गया था, जो उस समय जेकेसीए के अध्यक्ष थे और ठगी गई धनराशि के लाभार्थी भी थे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.