तूतीकोरिन हिंसा: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 जून तक मांगा जवाब, पूछा- क्यों हुई हिंसा?
बता दें कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेलटर प्लांट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी।
नई दिल्ली:
मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तूतीकोरिन हिंसा को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है।
इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 जून तक यह बताने को कहा है कि आख़िरकार राज्य में हिंसा जैसे हालात क्यों बने?
बता दें कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेलटर प्लांट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी।
पुलिस के मुताबिक वेदांता समूह द्वारा संचालित स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को बंद करने की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने तब गोली चलाई जब उन्होंने कथित तौर पर जिला कलेक्ट्रेट पर हमला किया और वाहनों को आग लगाई।
हालांकि इस घटना के बाद राज्य सरकार ने वेदांता के तूतीकोरिन संयंत्र को बंद करने का आदेश जारी किया है।
तूतीकोरिन में लोग स्टरलाइट के तांबा गलाने वाले संयंत्र को बंद करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि यह कृषि भूमि को नष्ट कर रहा है और इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को ख़राब कर रहा है।
और पढ़ें- तूतीकोरिन प्लांट को बंद करने के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने SC में कैविएट फाइल किया
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