CBI Vs CBI: डायरेक्टर आलोक वर्मा के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 तक के लिए टली

सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर घूस लेने का आरोप लगाया था

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kunal kaushal
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CBI Vs CBI: डायरेक्टर आलोक वर्मा के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 तक के लिए टली

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा (फाइल फोटो)

सीबीआई में भ्रष्टाचार के एक मामले को लेकर दो शीर्ष अधिकारियों के बीच छिड़े घमासान पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद रिपोर्ट लीक होने पर मुख्‍य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने आलोक वर्मा की ओर से पेश वकील फली नरीमन को वायर पोर्टल पर छपी रिपोर्ट दी, जिसमे सीवीसी की रिपोर्ट पर दिए गए आलोक वर्मा जवाब को quote किया गया था, CJI ने इस पर नाराजगी जाहिर की. इस पर आलोक् वर्मा के वकील ने कहा कि वो खुद distrubrd हैं. नरीमन ने कहा, किसी भी तरह की लीक गलत है. थोड़ी देर बाद ही सुनवाई 29 नवंबर के लिए टल गई. कोर्ट ने कहा- हम आपको आज नहीं सुन रहे, आपमें से कोई भी आज सुनवाई डिज़र्व नहीं करता.  

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CBI के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर घूस लेने का आरोप लगाया था. आज इस मामले में सीवीसी की तरफ से दायर रिपोर्ट पर जांच एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा सील बंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. खासबात यह है कि आलोक वर्मा ने कोर्ट से इसके लिए कुछ समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने उन्हें आज ही जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था.

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गौरतलब है कि मीट कारोबारी मोईन कुरैशी के केस में उसे बचाने के लिए स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है. बता दें कि CBI Vs CBI विवाद में CVC (केंद्रीय सतर्कता आयुक्‍त) की जांच रिपोर्ट में छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को क्लीन चिट नहीं मिली थी. CVC रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस की गई टिप्पणी से ऐसे संकेत मिले थे. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान कहा था, CVC रिपोर्ट आलोक वर्मा पर लगे कुछ आरोपों का तो समर्थन नहीं करती, लेकिन रिपोर्ट में कुछ बातें आलोक वर्मा के बहुत खिलाफ हैं और उन पहलुओं पर आगे जांच की ज़रुरत है. कोर्ट ने CVC रिपोर्ट आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन को सौंपने का निर्देश दिया.

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इससे पहले विवाद बढ़ने पर सरकार ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था. इस फैसले का विरोध करते हुए आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और छुट्टी पर भेजे जाने को असंवैधानिक फैसला बताया था.

Source : News Nation Bureau

Rakesh Asthana Cbi Bribery Case CBI vs CBI
      
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