logo-image

नए इसरो जासूस मामले में केरल के पूर्व पुलिस अधिकारी सिबी मैथ्यूज को मिली अग्रिम जमानत

नए इसरो जासूस मामले में केरल के पूर्व पुलिस अधिकारी सिबी मैथ्यूज को मिली अग्रिम जमानत

Updated on: 24 Aug 2021, 02:00 PM

तिरुवनंतपुरम:

केरल के पूर्व पुलिस अधिकारी सिबी मैथ्यूज को मंगलवार को इसरो जासूसी मामले में यहां की एक अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई।

पिछले महीने सीबीआई ने 18 लोगों के खिलाफ तिरुवनंतपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिनमें से सभी ने मामले की जांच की थी और इसमें केरल पुलिस और आईबी के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, जिन पर साजिश और दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाया गया है।

सीबीआई ने मैथ्यूज को चौथा आरोपी बनाया है।

इसके बाद मैथ्यूज ने यहां की अदालत का दरवाजा खटखटाया और तिरुवनंतपुरमजिला सत्र न्यायालय ने मंगलवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।

इस महीने की शुरूआत में केरल उच्च न्यायालय ने इसी मामले में चार अन्य शीर्ष अधिकारियों को अग्रिम जमानत दी थी।

इसरो जासूसी का मामला 1994 में सामने आया था, जब इसरो यूनिट के एक शीर्ष वैज्ञानिक एस.नांबी नारायणन को इसरो के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी, मालदीव की दो महिलाओं और एक व्यवसायी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था।

एक दशक पहले पुलिस महानिदेशक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले मैथ्यूज ने सेवानिवृत्त होने से पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा किया और राज्य की राजधानी में रहने लगे थे।

कई लंबी अदालती लड़ाई के बाद नारायणन के लिए चीजें बदल गईं, जब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.के. जैन को यह जांच करने के लिए कहा कि क्या तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के बीच नारायणन को झूठा फंसाने की साजिश थी।

सीबीआई की नई टीम पिछले महीने आई थी और शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार उन्हें यह पता लगाना है कि क्या नारायणन को फंसाने के लिए केरल पुलिस और आईबी की जांच टीमों की ओर से कोई साजिश थी।

सीबीआई ने 1995 में नारायणन को मुक्त कर दिया और तब से वह मैथ्यूज, एस विजयन और जोशुआ के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने मामले की जांच की और उन्हें झूठा फंसाया।

नारायणन को अब केरल सरकार सहित विभिन्न एजेंसियों से 1.9 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है, जिसने 2020 में उन्हें 1.3 करोड़ रुपये का भुगतान किया और बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित 50 लाख रुपये और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आदेशित 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया था।

मुआवजा इसलिए दिया गया था क्योंकि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक को गलत कारावास और अपमान सहना पड़ा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.