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ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा, आय से अधिक मामले में 50 लाख का जुर्माना

Om Prakash Chautala : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ( Former Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala ) को सीबीआई अदालत ( CBI Court ) ने चार साल की सजा सुनाई है.

Updated on: 27 May 2022, 03:27 PM

नई दिल्ली:

Om Prakash Chautala : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ( Former Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala ) को सीबीआई अदालत ( CBI Court ) ने चार साल की सजा सुनाई है. सीबीआई ने चौटाला को यह सजा उन पर चल रहे आय से अधिक मामले में सुनाई है. इसके अलावा सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सीबीआई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला की 4 प्रोपर्टीज को जब्त करने का भी फरमान सुनाया है. ओमप्रकाश चौटाला की ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में हैं.

आपको बता दें कि सीबीआई ने इससे पहले गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस की थी. इस दौरान सीबीआई चौटाला की बीमारी और विकलांगता पर दलील देते हुए कहा था कि उनका इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन सजा में कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए. सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए ओमप्रकाश को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी जरूरी है. अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए एक कैंसर बन गया है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिएऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दिया जा सके.