सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनावी नामांकन के दौरान उम्मीदवार को बताना होगा पत्नी की आय का स्रोत
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चुनावी नामांकन के दौरान हर उम्मीदवार को अपने जीवनसाथी और आश्रितों के आय के स्रोत का खुलासा करना होगा।
नई दिल्ली:
चुनाव सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चुनावी नामांकन के दौरान हर उम्मीदवार को अपने जीवनसाथी और आश्रितों के आय के स्रोत का खुलासा करना होगा।
एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साथ कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सभी चुनावों में लागू होगा।
हालिया चुनावी प्रक्रिया में नामांकन के दौरान उम्मीदवार चुनाव आयोग को अपनी, अपने जीवनसाथी और आश्रितों की चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा तो देता है लेकिन अभी तक आय का स्रोत बताने का कोई भी विकल्प नहीं था।
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