EPCA की चेतावनी, पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने को लेकर सरकार उठाए सख्त कदम
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश पर बने प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) ने दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक होने के बाद शुक्रवार को हेल्थ इमर्जेंसी का ऐलान किया है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश पर बने प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) ने दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक होने के बाद शुक्रवार को हेल्थ इमर्जेंसी का ऐलान किया है. इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाने को कहा है. ईपीसीए ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में 5 नवंबर तक निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है. इसके अलावा ईपीसीए ने क्रियान्वयन एजेंसियों को पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाने को कहा है.
मोदी सरकार की एजेंसी SAFAR के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली के एयर पलूशन में पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत रही. दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट EPCA द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर फाइल की गई स्पेशल रिपोर्ट और पराली जलाने जैसे अन्य मुद्दों को लेकर 4 नवंबर को सुनवाई करेगा.
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वहीं,प्रदूषण से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को अहम सुनवाई होने वाली है. कोर्ट प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर ईपीसीए द्वरा फाइल की गई रिपोर्ट पर विचार करेगा. इसके अलावा दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के मुद्दे पर भी सुनवाई होगी. ईपीसीए ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर अपनी 'स्पेशल रिपोर्ट ऑन पलूशन हॉटस्पॉट्स' में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली 14 जगहों की पहचान की है. ये जगह हैं, ओखला फेज-2, द्वारका, अशोक विहार, बवाना, नरेला, मुंडका, पंजाबी बाग, वजीरपुर, रोहिणी, विवेक विहार, आनंद विहार (मंडोली समेत), आरके पुरम, जहांगीर पुरी और मायापुरी.
हरियाणा में प्रदूषण के लिए जो 3 हॉट स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, वे हैं फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और गुड़गांव (उद्योग विहार समेत). इसके अलावा EPCA ने यूपी से साहिबाबाद और राजस्थान के भिवाड़ी को पलूशन हॉट स्पॉट के तौर पर चिह्नित किया है.
शहर में धुंध और घनी होने के बाद लोग मास्क लगाकर बाहर निकलते देखे गए जबकि बहुत से लोग घरों के भीतर ही रहे. पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली एनसीआर में सभी निर्माण गतिविधियों पर पांच नवम्बर तक रोक लगा दी है. ईपीसीए ने इसके साथ ही ठंड के मौसम में पटाखे छोड़ने पर भी रोक लगा दी.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को एक ‘गैस चैंबर’ जैसा करार दिया और कहा कि जीआरएपी के तहत उनकी सरकार ने सभी स्कूलों को पांच नवम्बर तक बंद करने का निर्णय किया है. सम..विषम योजना चार नवम्बर से एक पखवाड़े के लिए लागू होगी.
मुख्यमंत्री ने ईपीसीए अध्यक्ष भूरे लाल से मुलाकात भी की और उन्हें जीआरएपी लागू करने के बारे में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया.लाल ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सचिवों को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी.
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