प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने बांग्लादेशी नागरिकों प्रोशांत कुमार हलदर उर्फ शिब शंकर हलदर, इमाम हुसैन उर्फ इमोन हलदर, अमाना सुल्ताना उर्फ शर्मी हलदर, स्वपन मैत्रा उर्फ स्वपन कुमार मिस्त्री, उत्तम कुमार मिस्त्री उर्फ उत्तम मैत्रा, प्रणेश कुमार हलदर और अन्य के खिलाफ कोलकाता की एक विशेष स्पेशल ईडी अदालत में सीमा पार से जुड़े अपराधों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में कोलकाता की एक विशेष ईडी अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया है।
आरोपियों को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 14 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, ईडी ने मामला क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन के अपराध के रूप में दर्ज किया था। प्रोशांत कुमार हलदर को बांग्लादेश में एक बैंक धोखाधड़ी में आरोपी पाया गया था। हमें जांच में पता चला कि ईडी के अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के पास भारत और बांग्लादेश दोनों के सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य पहचान दस्तावेजों के बीच बांग्लादेशी और भारतीय दोनों पासपोर्ट थे।
अधिकारी ने बताया कि वर्तमान मामले में आरोपितों के खिलाफ 7.56 करोड़ रुपये की अस्थाई कुर्की का आदेश नौ जुलाई को जारी किया गया था। कुर्क की गई संपत्तियों में बंगले, आवासीय फ्लैट, शेयर और बैंक खातों में नकदी शामिल है।
मामले में आगे की जांच जारी है।
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Source : IANS