Advertisment

ईडी ने चीनी जासूसी मामले में पत्रकार राजीव शर्मा की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने चीनी जासूसी मामले में पत्रकार राजीव शर्मा की संपत्ति कुर्क की

author-image
IANS
New Update
Enforcement DirectorateFacebook

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले में चीन के लिए जासूसी करने के आरोपी पत्रकार राजीव शर्मा की 48.21 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

शर्मा को स्पेशल सेल ने कथित तौर पर पैसे के एवज में चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी ने स्पेशल सेल की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था।

संलग्न संपत्ति पीतमपुरा, नई दिल्ली में राजीव शर्मा के नाम पर आवासीय संपत्ति है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, ईडी ने भारतीय दंड संहिता और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के तहत राजीव शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

पीएमएलए के तहत ईडी की जांच से पता चला है कि राजीव शर्मा ने पारिश्रमिक के बदले में चीनी खुफिया अधिकारियों को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी पहुंचाई थी, जिससे देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से समझौता किया गया था।

जांच के दौरान, यह पता चला कि राजीव शर्मा को इस तरह का पारिश्रमिक महिपालपुर स्थित एक शेल कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा था, जिसे चीनी नागरिक झांग चेंग उर्फ सूरज, झांग लिक्सिया उर्फ उषा और किंग शी के साथ एक नेपाली नागरिक शेर सिंह उर्फ राज बोहरा चला रहे थे।

यह चीनी कंपनी राजीव शर्मा जैसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए चीनी खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रही थी। पारिश्रमिक का भुगतान वाहकों के साथ-साथ नकद जमा के माध्यम से नकद में किया जा रहा था।

आपराधिक गतिविधियों में अपनी संलिप्तता को छिपाने के लिए शर्मा ने अपने दोस्त के बैंक खाते का उपयोग करके पैसे भी प्राप्त किए। नकद में पारिश्रमिक प्राप्त करने के अलावा, उन्हें विभिन्न भुगतान वाली विदेशी यात्राओं के रूप में पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ, जो चीनी खुफिया एजेंटों द्वारा व्यवस्थित किए गए थे।

जांच एजेंसी ने इससे पहले वर्तमान मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है।

मामले में जांच की जा रही है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment