वित्तीय भुगतान में गड़बड़ी केस में ईडी इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ पहुंची पाटियाला कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली के पाटियाला हाउस कोर्ट में आईएनएक्स मीडिया की पूर्व चेयरमैन इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया से जुड़े एक केस में आवेदन दाखिल किया है।
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली के पाटियाला हाउस कोर्ट में आईएनएक्स मीडिया की पूर्व चेयरमैन इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया से जुड़े वित्तीय भुगतान में गड़बड़ी के केस में आवेदन दाखिल किया है।
इसी साल मई महीने में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति, इंद्राणी मुखर्जी, वित्त मंत्रालय की संस्था विदेशी निवेश प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) के अज्ञात अधिकारियों और अन्य पर 2008 में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी की मीडिया कम्पनी आईएनएक्स मीडिया के साथ बोर्ड द्वारा वित्तीय भुगतान में गड़बड़ियों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी।
इन सभी पर आईपीसी की धारा 120 बी, धारा 420, धारा 8, और धारा 13 (2), 13 (1)(डी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आईएनएक्स मीडिया ग्रुप न्यूज एक्स, 9 एक्स, 9 एक्स म्यूजिक चैनलों को ऑपरेट करती है। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, पब्लिक अधिकारी पर दवाब डालकर भ्रष्ट और गैरकानूनी तरीके से लाभ लेने का चार्ज लगाया गया था।
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4 करोड़ के भुगतान को विदेशी निवेश में बढ़ा- चढ़ा कर दिखाने के कारण आरोप लगाया गया और इसमें कथित रूप से कार्ति के द्वारा डील को आसान बनाया गया। सीबीआई कार्ति को कथित तौर पर दिए गए घूस और पीछे के रास्ते से पैसे लेने की भी जांच कर रही है।
इस मामले में पी चिदम्बरम के संलिप्तता को लेकर भी जांच चल रही है, क्योंकि वह उस वक्त वे केन्द्रीय मंत्री थे। इंद्राणी मुखर्जी अपने बेटी शीना बोरा के हत्या मामले में आरोपी हैं और अभी बाइकुला जेल में बंद हैं।
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