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अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक के लिए टाली

अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक के लिए टाली

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IANS
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Enforcement Directorate

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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यहां की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति के मामले में है।

मंगलवार को सिसोदिया ने ईडी के मामले में जमानत याचिका दायर की थी।

सिसोदिया के वकील ने कहा की उनको ईडी के जवाब की कॉपी अभी नहीं मिली है और उनको जवाब दाखिल करने के लिए अभी और समय चाहिए। वकील की इस दलील के बाद कोर्ट ने सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही है।

ईडी का प्रतिनिधित्व करते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) जोहेब हुसैन ने कहा कि जवाब आने वाला है।

कृष्णन ने कहा, हमें ईडी के जवाब को पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम दलीलें पेश कर पाएंगे।

इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही एक ही मामले में सिसोदिया की जमानत मामले पर अदालत ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई थी।

सिसोदिया को सीबीआई मामले में सोमवार को तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था।

ईडी के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं और उन्हें अन्य आरोपियों से आमना-सामना करना है।

इसने अदालत को सूचित किया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री के ईमेल और मोबाइल से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।

सिसोदिया के वकील ने, हालांकि, केंद्रीय एजेंसी की रिमांड याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अपराध की आय के संबंध में एजेंसी की ओर से कानाफूसी नहीं है, जो मामले के लिए मौलिक है।

उनके वकील ने आगे तर्क दिया कि हिरासत के विस्तार की मांग करने का कोई औचित्य नहीं था और उनकी सात दिनों की हिरासत के दौरान केवल चार लोगों के साथ उनका सामना किया गया था।

सुनवाई के दौरान, ईडी ने यह कहते हुए उनकी 10 दिन की हिरासत की मांग की थी कि उन्हें कार्यप्रणाली, पूरे घोटाले का पता लगाने और कुछ अन्य लोगों के साथ सिसोदिया का सामना करने की आवश्यकता है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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