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मनी लॉन्डरिंग मामला: ED ने लश्कर आतंकी शब्बीर लोन के खिलाफ दायर किया आरोपपत्र

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में दिल्ली की एक अदालत में लश्कर आतंकी शाबिर लोन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है.

Updated on: 05 Jan 2019, 07:56 PM

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में दिल्ली की एक अदालत में लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएम) के तहत विदेशी नकदी जब्त की. यह रकम लोन के पास से बरामद की गई थी. विशेष सीबीआई जज सुनील राणा के समक्ष लोन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. दिल्ली पुलिस ने 2002 में लोन को चांदनी चौक इलाके से गिरफ्तार किया गया था. लोन के पास से पुलिस ने 9 एमएम का एक पिस्तौल और नौ एमएम के कारतूस के 7 राउंड, विदेशी और भारतीय मुद्रा के साथ ही भड़काऊ सामग्री बरामद की थी और उसे गिरफ्तार किया था.

लोन के बयान के बाद आजादपुर इलाके में एक गेस्ट हाउस से 60 राउंड सहित एके राइफल की दो लोडेड मैग्जीन, चार हथगोला, एक एके राइफल, एक लाख रूपये नकदी भी बरामद की गई.'

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दिल्ली पुलिस ने लोन के खिलाफ आईपीसी की धारा 121 (देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने), 122 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मंशा से हथियार जमा करना), 123 (युद्ध करने की साजिश को सुगम बनाने के आशय से छिपाना) और गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की कड़ी धाराएं, हथियार कानून और विस्फोटक सामग्री कानून के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था ।निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया था और छह साल जेल की सजा सुनायी थी.