प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने 263 करोड़ रुपए के टीडीएस रिफंड को फर्जी तरीके से जारी करने के मामले में महाराष्ट्र और कर्नाटक में 69,65,99,720 रुपए की 32 अचल और चल संपत्ति कुर्क की है।
तानाजी मंडल अधिकारी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
जांच एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक कुर्क की गई इन संपत्तियों में जमीन, फ्लैट, लग्जरी कारें शामिल हैं, जो भूषण अनंत पाटिल, राजेश शेट्टी, सारिका शेट्टी, कृति वर्मा और अन्य के नाम पर हैं।
अधिकारी ने कहा, इससे पहले, विभिन्न संस्थाओं के 33 बैंक खातों में 96,23,47,885 रुपए की शेष राशि और 2.85 लाख रुपए की नकदी जब्त करने के मामले में पीएमएलए के तहत फ्रीजिंग आदेश भी जारी किए गए थे।
ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
संघीय जांच एजेंसी की प्राथमिकी अतिरिक्त महानिदेशक (सतर्कता) 4 सीबीडीटी की एक लिखित शिकायत के आधार पर थी, जिसमें मूल्यांकन वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए फर्जी रिफंड जारी करने के बारे में बताया गया था।
यह आरोप लगाया गया था कि तानाजी मंडल अधिकारी, एक वरिष्ठ कर सहायक के रूप में काम करते हुए अपने पर्यवेक्षी अधिकारियों के आरएसए टोकन और लॉगिन क्रेडेंशियल्स तक पहुंच रखते थे। उसने कथित तौर पर दूसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। आरोपी ने धोखे से 263 करोड़ रुपए से अधिक का टीडीएस रिफंड जेनरेट किया और इसे एसबी एंटरप्राइजेज के बैंक खाते सहित विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया।
सीबीआई ने अधिकारी, पाटिल, राजेश शांताराम शेट्टी और अन्य के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7 और 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ए) और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार्जशीट भी दायर की है।
जांच के दौरान, ईडी को पता चला कि 15.11.2019 और 04.11.2020 के बीच, तानाजी मंडल अधिकारी द्वारा 263,95,31,870 रुपए के 12 फर्जी टीडीएस रिफंड जेनरेट किए गए थे, जिन्हें एसबी एंटरप्राइजेज के खाते में धोखाधड़ी से जमा किया गया था। कार्रवाई (पीओसी) को बाद में भूषण अनंत पाटिल और अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के बैंक खातों और शेल कंपनियों में भी स्थानांतरित कर दिया गया।
ईडी न आगे बताया, लोनावला, खंडाला, कर्जत, पुणे और उडुपी क्षेत्रों में भूमि के रूप में अचल संपत्तियां, पनवेल और मुंबई क्षेत्रों में फ्लैट और 3 लग्जरी कारों (बीएमडब्ल्यू एक्स7, मर्सिडीज जीएलएस400डी, ऑडी क्यू7) के रूप में चल संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है।
इन संपत्तियों की पहचान होने पर पीएमएलए के तहत प्रोविजनल कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें कुल 69,65,99,720 रुपए की 32 संपत्तियों को कुर्क किया गया।
कुल 263 करोड़ रुपए के पीओसी में से 166 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।
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Source : IANS