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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2.16 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2.16 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Updated on: 05 Aug 2022, 12:35 AM

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने नवा दिगंता कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड और उसकी अन्य समूह कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 2.16 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी का मामला उसके निदेशक अंजन कुमार बलियार सिंह, प्रदीप कुमार पटनायक, कार्तिकेय परिदा और पूर्व निदेशकों रामचंद्र हंसदा (पूर्व सांसद, ओडिशा में मयूरभंज), सुबर्णा नाइक (पूर्व विधायक, क्योंझर सदर) और हितेश कुमार बगरती (पूर्व विधायक, खरियार) के खिलाफ है।

ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों में 16 लाख रुपये की चल संपत्ति शामिल है, जो आईडीबीआई और इंडियन बैंक में बनाए गए 48 बैंक खातों में उपलब्ध है, साथ ही नरेंद्रपुर मौजा में 2 करोड़ रुपये के दो भूमि पार्सल के रूप में अचल संपत्तियां भी शामिल हैं।

ईडी ने एफआईआर और सीबीआई द्वारा दायर दो चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

ईडी को पता चला कि नवा दिगंता कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड पैसे की रसीदें और प्रमाण पत्र जारी कर अधिक ब्याज देने के बहाने भोली-भाली जनता को बहला-फुसलाकर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (आय डिबेंचर और वेल्थ डिबेंचर) जारी कर जनता से जमा कर रही थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.