ईडी ने बेंगलुरु के पूर्व पार्षद की 3.35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने बेंगलुरु के पूर्व पार्षद की 3.35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने बेंगलुरु के पूर्व पार्षद की 3.35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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IANS
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Enforcement Directorate

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में लेखा महानियंत्रक (सीजीए) गौरम्मा, पूर्व पार्षद (आजाद नगर), बैंगलोर के 3.35 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।

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ईडी ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर गौरम्मा और उनके पति सी गोविंदराजू के खिलाफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की।

ईडी को जांच के माध्यम से पता चला कि गौरम्मा ने नगरसेवक रहते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अपने पति गोविंदराजू की मिलीभगत से अपराध की आय अर्जित की और अपराध की उत्पन्न आय को उनके बैंक खातों में जमा करके और विभिन्न अचल संपत्तियों का अधिग्रहण लिया।

ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। वित्त वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2012-13 तक की अवधि के दौरान 3.46 करोड़ रूपये एकत्र किए।

इस प्रकार पहचान की गई अचल संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय भूखंडों के साथ-साथ वाणिज्यिक स्थल भी शामिल हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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