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Loksabha Election 2024 से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा आदेश, चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल करने पर रोक

लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने बड़ा फरमान सुनाया है, जिसके तहत अब नेताओं को चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है.

Updated on: 05 Feb 2024, 03:48 PM

नई दिल्ली :

लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने बड़ा फरमान सुनाया है, जिसके तहत अब नेताओं को चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है. दरअसल निर्वाचन आयोग ने देशभर की तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये सख्त हिदायत दी है कि, चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल नहीं करना है. न ही प्रचार के पर्चे बांटते.. न ही पोस्टर चिपकाते और न ही पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

बर्दाश्त नहीं किया जाएगा...

गौरतलब है कि, निर्वाचन आयोग की इस गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर बच्चों द्वारा किसी भी चुनाव प्रचार का हिस्सा बनना, गीत या नारे चिल्लाना, साथ ही साथ उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. राजनीतिक पार्टियों द्वारा ऐसी किसी भी हरकत को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा. 

गाइडलाइन का उल्लंघन...

साथ ही साथ, चुनाव आयोग ने कहा है कि, अगर कोई भी दल या पार्टी ऐसा करते पाई जाती है, तो बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम, कानूनों के तहत उनपर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि किसी नेता के आसपास, अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ एक बच्चे की मौजूदगी को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं किया गया है, न ही इसे गाइडलाइन का उल्लंघन करार दिया गया है.