चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के समय में दी राहत
भारत निर्वाचन आयोग ने उन राजनीतिक दलों के लिए नोटिस की अवधि 30 दिन से घटाकर 7 दिन करने की छूट दी है, जिन्होंने अपनी सार्वजनिक सूचना सात अक्टूबर को या इससे पहले प्रकाशित करा दी है.
नई दिल्ली:
भारत निर्वाचन आयोग ने उन राजनीतिक दलों के लिए नोटिस की अवधि 30 दिन से घटाकर 7 दिन करने की छूट दी है, जिन्होंने अपनी सार्वजनिक सूचना सात अक्टूबर को या इससे पहले प्रकाशित करा दी है. जिन राजनीतिक दलों ने अपनी सार्वजनिक सूचना इस तिथि से पूर्व 7 दिन से कम अवधि में पहले ही प्रकाशित करा दी है, उन्हें शामिल करते हुए सभी राजनीतिक दलों की आपत्ति, यदि कोई है, उसे मूल रूप से उपलब्ध कराई गई 30 दिन की अवधि के अंतिम दिन तक या 10 अक्टूबर को शाम 5.30 बजे तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जा सकता है.
दरअसल, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा 25 सितंबर, 2020 को कर दी थी, इसलिए आयोग के ध्यान में लाया गया है कि कोविड -19 के कारण व्याप्त प्रतिबंधों से अव्यवस्था हुई और पंजीकरण के आवेदन जमा करने में देरी हुई. इस कारण एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के कार्य में देरी हुई. इसलिए, इस मामले के सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद आयोग ने सार्वजनिक सूचना समय अवधि में छूट दी है. यह छूट बिहार में विधानसभा के आम चुनाव में तीसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि यानी 20 अक्टूबर, 2020 तक लागू रहेगी.
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