वर्चुअल रैलियों के खर्च पर भी है चुनाव आयोग की पैनी नजर

पोल पैनल ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा दायर किए गए व्यय विवरणों में आभासी अभियान पर खर्च किए गए धन का पूरी तरह से हिसाब किया जाए.

पोल पैनल ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा दायर किए गए व्यय विवरणों में आभासी अभियान पर खर्च किए गए धन का पूरी तरह से हिसाब किया जाए.

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Nihar Saxena
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चुनाव में खर्च सीमा बढ़ाए जाने के बाद चुनाव आयोग है सतर्क.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

चुनाव आयोग ने देश में मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण फिजिकल प्रचार पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और राजनीतिक दल वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं. इस बीच अब आयोग भी इन रैलियों पर खर्च किए जा रहे धन पर कड़ी नजर रखे हुए है. आयोग ने इस साल 31 जनवरी तक शारीरिक रैलियों पर रोक लगा दी है और उसके बाद की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. सूत्रों के अनुसार आयोग के पर्यवेक्षक अभियान सामग्री पर नजर रख रहे हैं, जिसे इन वर्चुअल रैलियों के दौरान प्रसारित किया जा रहा है.

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आयोग ने 14 जनवरी को उन सरकारी अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की थी, जिन्हें सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किया गया था, जिन्हें इन आभासी रैलियों के दौरान भी खर्च पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है. चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने वर्चुअल मोड पर खर्च और सामग्री पर दोहरी चिंताओं को रेखांकित किया, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने मतदाताओं को प्रलोभन के नए और नवीनतम तरीकों का मुकाबला करने के लिए एक्सपेंडिचर पर्यवेक्षकों को याद दिलाया.

पोल पैनल ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा दायर किए गए व्यय विवरणों में आभासी अभियान पर खर्च किए गए धन का पूरी तरह से हिसाब किया जाए. आयोग पहले ही वर्चुअल रैलियों के लिए कॉलम जोड़कर व्यय विवरण के प्रारूप में संशोधन कर चुका है. उम्मीदवारों से वर्चुअल रैलियों की संख्या, खर्च की गई राशि और इन रैलियों के दौरान साझा की गई अभियान सामग्री सहित रैलियों का विवरण दाखिल करने की उम्मीद की जाती है.

चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों को रैलियों पर प्रतिबंध के कारण भारी ऑनलाइन प्रचार के बीच स्वैच्छिक आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी है और 6 जनवरी, 2022 को जारी नए आदेश के तहत मणिपुर और गोवा में एक उम्मीदवार द्वारा खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है, जबकि अन्य तीन राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 40 लाख रुपये तय किए गए हैं.

HIGHLIGHTS

  • विधानसभा चुनावों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाई गई थी
  • मणिपुर-गोवा में एक प्रत्याशी खर्च कर सकता है 28 लाख
  • पंजाह, यूपी-यूटी में खर्च की अधिकतम राशि है 40 लाख
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