लखपति दीदी के बाद धामी सरकार शुरू करेगी जलसखी योजना, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को मिलेगी मजबूती
केशव महाराज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले स्पिनर बने
सालों तक जवां रहने के लिए डाइट में इन फूड्स को करें शामिल, नहीं आएगी झुर्री
Mathura Road Accident: बाइक सवार दंपती की अज्ञात वाहन से टक्कर, दोनों के सिर पर चढ़ गया पहिया, हेलमेट चकनाचूर
आम आदमी पार्टी के नेताओं की सोच देशविरोधी : प्रदीप भंडारी
'सत्यप्रेम की कथा' के दो साल पूरे होने पर कियारा और कार्तिक ने जताई खुशी, शेयर किया वीडियो
इतने गंभीर क्यों रहते हैं गौतम? कपिल शर्मा के सामने खुद उठाया राज से पर्दा
दादा भाई नौरोजी : भारत के पहले सपूत, जो ब्रिटिश संसद में पहुंचे और आजादी की नींव रखी
Breast की परफेक्ट शेप चाहिए, तो आज ही करें ये काम

मद्रास HC के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने SC का खटखटाया दरवाजा

चुनावी रैलियों में भीड़ और कोरोना की दूसरी लहर के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर बेहद सख्त टिप्पणी की. मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है.

चुनावी रैलियों में भीड़ और कोरोना की दूसरी लहर के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर बेहद सख्त टिप्पणी की. मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है.

author-image
Deepak Pandey
New Update
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

चुनावी रैलियों में भीड़ और कोरोना की दूसरी लहर के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर बेहद सख्त टिप्पणी की. मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है. मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग (Election Commission) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा था कि आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है. मद्रास HC ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी.

Advertisment

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी वेव का जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि  चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर मर्डर चार्ज लगाया जाए तो गलत नहीं होगा. अदालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी ओर से कोविड गाइडलाइन्स का पालन किया गया, वोटिंग डे पर नियमों का पालन किया गया था. इसपर अदालत नाराज हुई और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था, तब क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लेनेट पर था.

अदालत ने दी कड़ी चेतावनी

अदालत ने इसी के साथ चेतावनी दी है कि अगर दो मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया, तो वह मतगणना पर रोक लगा देंगे. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात ये है कि अदालत को ये याद दिलाना पड़ रहा है. इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. हाईकोर्ट ने अब चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मिलकर प्लान बनाना चाहिए और काउंटिंग डे की तैयारी करनी चाहिए. हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने के लिए कहा है. 

Source : News Nation Bureau

Supreme Court election commission corona-virus madras high court
      
Advertisment