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ईडी ने कोर्ट को बताया- नगर पालिका भर्ती घोटाले में वरिष्ठ नौकरशाह की भूमिका जांच के दायरे में

ईडी ने कोर्ट को बताया- नगर पालिका भर्ती घोटाले में वरिष्ठ नौकरशाह की भूमिका जांच के दायरे में

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाले में वरिष्ठ नौकरशाह की भूमिका जांच के दायरे में है।

ईडी के वकील ने मंगलवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत को सूचित किया कि उक्त संयुक्त निदेशक की बेटी अयान सिल के बेटे अभिषेक सिल के साथ एक साझेदारी व्यवसाय में लगी हुई है।

ईडी के वकील फिरोज एडुल्जी ने दावा किया कि जांच एजेंसी को संदेह है कि दोनों नगर पालिकाओं के साथ-साथ सरकारी स्कूलों में भर्ती घोटालों से एकत्र की गई आय (जो करोड़ों में है) को इस साझेदारी फार्म के माध्यम से डायवर्ट किया गया था, जिसके स्वामित्व में एक पेट्रोल पंप भी है।

ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अगले हफ्ते अभिषेक सिल और उनकी मां काकोली सिल के अलावा अयान सिल की एक और करीबी श्वेता चक्रवर्ती को कोर्ट में तलब किया जाएगा।

दलीलों के दौरान, एडुल्जी ने अमेरिकी राजनेता और राजनेता थिओडोर रूजवेल्ट (जूनियर) को भी उद्धृत किया कि एक व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया है वह एक मालवाहक कार सकता है, लेकिन अगर उसके पास विश्वविद्यालय की शिक्षा है तो वह पूरे रेलमार्ग को चुरा सकता है।

हालांकि, इडी के वकील ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने किसे शिक्षित आपराधिक दिमाग कहा था। सिल की जमानत अर्जी को आगे बढ़ाते हुए उनके वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अदालत में रोजाना पेश होने सहित किसी भी शर्त पर जमानत दी जानी चाहिए।

हालांकि, ईडी के वकील ने सिल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि घोटाले में शामिल प्रभावशाली लोगों की पहचान करने के लिए रियल एस्टेट प्रमोटर से और पूछताछ की जरूरत है।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिल की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसकी न्यायिक हिरासत 25 अप्रैल तक बढ़ा दी। अदालत ने ईडी को सिल से उस सुधार गृह में पूछताछ करने की भी अनुमति दी, जहां वह वर्तमान में बंद है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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