टेरर फंडिंग के आरोपी जहूर अहमद वटाली की 1.73 करोड़ की संपत्ति जब्त, ED की बड़ी कार्रवाई
आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली और उसके परिवार की संपत्ति जब्त कर ली है.
highlights
- प्रवर्तन निदेशालय ने कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली की संपत्ति जब्त की
- ईडी ने करीब 1.73 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की
- जहूर अहमद वटाली पर आंतकी फंडिंग में शामिल होने का आरोप है
नई दिल्ली:
आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली और उसके परिवार की संपत्ति जब्त कर ली है. ईडी (ED) ने करीब 1.73 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट के तहत जारी एक आदेश में कहा गया है कि वटाली की 1.48 करोड़ की अचल संपत्ति और दिल्ली स्थित जम्मू एंड कश्मीर की ब्रांच में जमा 25 लाख रुपये जब्त किए हैं.
Enforcement Directorate (ED) has attached assets worth Rs. 1.73 crores of Zahoor Ahmad Shah Watali and his family members in connection with a terror financing case. pic.twitter.com/l5I5JXGZkJ
— ANI (@ANI) August 1, 2019
पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और उसके मुखिया हाफिज सईद के साथ कथित संबंधों को लेकर कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद वटाली ईडी और एनआईए की जांच का सामना कर रहा है.
बता दें कि अप्रैल में जहूर अहमद को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था. न्यायालय ने यह आदेश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया जिसमें एनआईए ने कहा है कि न्यायालय ने वटाली के विरुद्ध सबूत को नजरअंदाज किया.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के हुर्रियत नेताओं और आतंकी संगठनों के बीच के रिश्तों और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर उनकी गतिविधियों को दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाए हैं.
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एजेंसी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि वटाली के अकाउंटेंट के परिसर से बरामद दस्तावेज से पता चला था कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन ओर पाकिस्तान उच्चायोग से राशि ली गई थी जिसे आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए हुर्रियत नेताओं में वितरित किया गया था.
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