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2G मामला : ए राजा की रिहाई के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची ईडी, सीबीआई अदालत ने किया था बरी

2जी स्पेक्ट्रम मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है।

Updated on: 19 Mar 2018, 08:58 PM

highlights

  • 2जी मामले में ईडी ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है
  • 2जी स्पेक्ट्रम स्कैम में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी को बरी कर दिया था

नई दिल्ली:

2जी स्पेक्ट्रम मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है।

देश का सबसे बड़ा 'घोटाला' माने जाने वाले 2जी स्पेक्ट्रम स्कैम में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

राजा और कनिमोझी के अलावा जज ओ पी सैनी ने शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, पी अम्रीथम और शरद कुमार को भी बरी कर दिया था।

ईडी ने अपनी चार्जशीट द्रमुक सुप्रीमो करुणानिधि की पत्नी दयालुअम्मल को भी आरोपी बनाया था, जिन पर अएसटीपीएल के जरिए 200 करोड़ रुपये का भुगतान करने और उसे डीएमके के चलाए जा रहे चैनल कैलंगर टीवी में लगाने का आरोप है।

गौरतलब है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के रिपोर्ट के बाद 2010 में इस घोटाले का खुलासा हुआ था।

ईडी ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ वैसे समय में अपील की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को छह महीनों के भीतर 2जी से जुड़े सभी मामलों की जांच को पूरा किए जाने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चार साल गुजरने के बावजूद जांच एजेंसिया जांच पूरा नहीं कर पाई है।

कोर्ट ने सीबीआई और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से दो महीनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों की जांच के दौरान लोगों को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता।

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