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ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की हिरासत मांगी, दिल्‍ली हाई कोर्ट में 5 नवंबर को होगी सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा कुछ छुपा रहे हैं और जांच एजेंसी के सामने कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं.

Updated on: 26 Sep 2019, 12:43 PM

नई दिल्‍ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में देने का अनुरोध दिल्‍ली हाई कोर्ट से किया है. प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा कुछ छुपा रहे हैं और जांच एजेंसी के सामने कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. दिल्‍ली हाई कोर्ट में ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को अग्रिम जमानत दे दी गई थी.

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत देते हुए निर्देश दिया था कि वो बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जाएंगे और जब भी जांच अधिकारी उन्हें बुलाएंगे, वह हाजिर होंगे. गुरुवार को दिल्‍ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कहा गया कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेने की जरूरत है, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने अपने आदेश में अपराध की गंभीरता को लेकर चर्चा नहीं की.

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लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में करीब 17 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने के मामले में रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत इस मामले की जांच की जा रही है.