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आबकारी नीति घोटाला : दिल्ली की अदालत ने ईडी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

आबकारी नीति घोटाला : दिल्ली की अदालत ने ईडी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की जांच ईडी कर रही है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल 26 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे। इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी।

ईडी ने पहले न्यायाधीश नागपाल की पीठ के समक्ष कहा था कि सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल लगाए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी।

ईडी ने अदालत को बताया कि इन पूर्व-तैयार ईमेलों को भेजने के निर्देश दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को दिए गए थे, जिन्होंने अपने इंटर्न से ईमेल भेजने के लिए कहा था।

जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिए गए 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। ईडी ने कहा था कि कथित आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की संलिप्तता का संकेत देने वाले नए सबूत मिले हैं और जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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