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IMA Group की संपत्ति को ED ने जब्त किया
Ponzi Scheme Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है. ED ने बैंग्लूरू के आईएमए ग्रुप (IMA Group) और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान की 209 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है.
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मोहम्मद मंसूर खान की 197 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और बैंक खातों में रखी करीब 12 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्की के लिए जब्त कर लिया गया है. कुर्की की कुल राशि लगभग 209 करोड़ रुपये है. ED ने यह कार्रवाई फर्जी स्कीम के मामले में की है.
Enforcement Directorate: ED attaches under Prevention of Money Laundering Act, 20 immovable properties and balances in bank accounts totaling to ₹209 crore of IMA Group, Bengaluru and its Managing Director Mohammed Mansoor Khan, in a Ponzi scheme case. pic.twitter.com/H5sS917AQF
— ANI (@ANI) June 28, 2019
मंसूर खान पर दर्ज हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में कंपनी के प्रबंध निदेशक मोहम्मद मंसूर खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. करीब 40 हजार निवेशकों का पैसा हड़पने के बाद मंसूर के विदेश भाग जाने की मामला सामने आया था. मंसूर खान ने निवेशकों को 2.5 से 3 फीसदी तक रिटर्न का वादा किया था. ED ने इस मामले में कई बार मंसूर खान को समन भी जारी किया था. मोहम्मद मंसूर खान ने समन का जवाब नहीं दिया. वहीं कर्नाटक सरकार ने भी इस मामले को लेकर SIT बनाई है.
HIGHLIGHTS
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है
- ED ने आईएमए ग्रुप की 209 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है
- ED ने हाल ही में मंसूर खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था