जम्मू-कश्मीर: ED ने आतंकी फंडिंग मामले में हिज्बुल मुजाहिदीन आतंकियों की 13 संपत्तियां जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन की अलग-अलग स्थानों पर 13 संपत्तियों को जब्त किया है.
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ दर्ज आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग स्थानों पर आतंकियों की 13 संपत्तियों को जब्त किया है. ईडी की यह कार्रवाई हिज्बुल मुजाहिदीन के मोहम्मद शफी शाह और 6 आतंकियों के खिलाफ की गई है.
हिज्बुल मुजाहिदीन एक वैश्विक प्रतिबंधित संगठन है. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 1.22 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस जारी किया था. ईडी के अनुसार, यह संपत्ति बांदीपोरा के रहने वाले मोहम्मद शफी शाह और राज्य के 6 अन्य लोगों से जुड़ी है जो आतंकी संगठन के लिए कथित रूप से काम करते हैं.
ईडी ने कहा कि सलाउद्दीन, शाह और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दायर किए गए आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद धनशोधन का आपराधिक मामला दर्ज किया था.
ईडी के बयान के मुताबिक, कश्मीर घाटी में सबसे सक्रिय आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन जम्मू-कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादी गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए जिम्मेदार रहा है.
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ईडी ने बयान में कहा है, 'पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित संगठन का कमांडर सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तानी संगठनों और आईएसआई के कथित सहयोग से जम्मू और कश्मीर अफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट (JKART) नाम के एक ट्रस्ट के जरिये पैसा जुटाता है और भारतीय धरती पर आतंकवाद को फंडिंग करता है.'
ईडी ने कहा, जांच में पाया गया कि 'टेरर फंड' हवाला और दूसरे माध्यमों के जरिये भारत भेजा जा रहा है. शफी शाह आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है.
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