National Meal Prep Day 2025 पर जानिए शरीर को हेल्दी और एक्टिव बनाने वाला ये डाइट प्लान
'पापा को शर्म आनी चाहिए', अपने ही पिता पर इस एक्ट्रेस ने लगाया था ऐसा आरोप, रिश्ते में आ गई थी दूरियां
अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मांगी माफी, जानें आखिर क्या है वजह?
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर दी सफाई, बोले- बाद में पता चला
Weather Today: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हालात खराब, जानें कर मिलेगी राहत, ये है IMD का लेटेस्ट अपडेट
दिल्ली-मुंबई और लंदन में आलीशान बंगला, नेटवर्थ में देती हैं बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को टक्कर, करोड़ों की मालाकिन हैं ये एक्ट्रेस
रूस और यूक्रेन की जंग में उत्तर कोरिया भी कूदा, पुराने हथियारों से किया हमला
आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला
दूसरे टी20 में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को चार विकेट से हराया

EC की नई गाइडलाइन : 50 फीसदी क्षमता के साथ रैली और पदयात्रा को मंजूरी

अब कैंपेन पर बैन भी सिर्फ रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहने वाला है. पहले ये समय रात 8 बजे से सुबह आठ बजे तक था. 

author-image
Pradeep Singh
एडिट
New Update
niravachan

चुनाव आयोग( Photo Credit : News Nation)

पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अब 50 फीसदी क्षमता के साथ रैली करने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा पार्टियां अब पदयात्रा भी निकाल सकेंगी. प्रचार के समय को भी दो घंटे तक बढ़ा दिया गया है. अब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सिर्फ बैन रहने वाला है. चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक पार्टियां अब पदयात्रा भी कर सकेंगी. या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय अधिकतम संख्या के मानदंडों में से जो कम हो उसका पालन करना होगा.

Advertisment

कोरोना की वजह से चुनावी मौसम में प्रचार पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थीं. लेकिन अब चुनाव आयोग ने कम होते मामलों के बीच कई तरह की पाबंदियों से छूट दे दी है. अब हर राजनीतिक दल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले मैदान में रैली कर सकेगा. इसके अलावा अब कैंपेन पर बैन भी सिर्फ रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहने वाला है. पहले ये समय रात 8 बजे से सुबह आठ बजे तक था. 

पदयात्राओं और रोड शो में भी समर्थकों की संख्या को लेकर एसडीएमए के दिशा निर्देश मान्य होंगे. बंद हॉल में तो पहले से ही कुल क्षमता के पचास फीसद लोगों को बैठाकर चुनाव सभा करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा. चुनाव प्रचार को लेकर आयोग और एसडीमए के पहले से लागू दिशा निर्देश जिनमें शारीरिक और सामाजिक दूरी, साफ सफाई का पालन और मास्क लगाए रखना जैसी शर्तों का पालन जरूरी होगा.

with 50 percent capacity corona-virus covid-19 protocal Rally and padyatra approved Election Commission new guideline
      
Advertisment