EC की नई गाइडलाइन : 50 फीसदी क्षमता के साथ रैली और पदयात्रा को मंजूरी
अब कैंपेन पर बैन भी सिर्फ रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहने वाला है. पहले ये समय रात 8 बजे से सुबह आठ बजे तक था.
नई दिल्ली:
पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अब 50 फीसदी क्षमता के साथ रैली करने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा पार्टियां अब पदयात्रा भी निकाल सकेंगी. प्रचार के समय को भी दो घंटे तक बढ़ा दिया गया है. अब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सिर्फ बैन रहने वाला है. चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक पार्टियां अब पदयात्रा भी कर सकेंगी. या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय अधिकतम संख्या के मानदंडों में से जो कम हो उसका पालन करना होगा.
The Election Commission further relaxes the provisions of campaigning for #AssemblyElections2022
— ANI (@ANI) February 12, 2022
Political parties/candidates may campaign from 6am to 10pm following all extant instructions, reads the official statement pic.twitter.com/VnYS7eSq7g
कोरोना की वजह से चुनावी मौसम में प्रचार पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थीं. लेकिन अब चुनाव आयोग ने कम होते मामलों के बीच कई तरह की पाबंदियों से छूट दे दी है. अब हर राजनीतिक दल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले मैदान में रैली कर सकेगा. इसके अलावा अब कैंपेन पर बैन भी सिर्फ रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहने वाला है. पहले ये समय रात 8 बजे से सुबह आठ बजे तक था.
पदयात्राओं और रोड शो में भी समर्थकों की संख्या को लेकर एसडीएमए के दिशा निर्देश मान्य होंगे. बंद हॉल में तो पहले से ही कुल क्षमता के पचास फीसद लोगों को बैठाकर चुनाव सभा करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा. चुनाव प्रचार को लेकर आयोग और एसडीमए के पहले से लागू दिशा निर्देश जिनमें शारीरिक और सामाजिक दूरी, साफ सफाई का पालन और मास्क लगाए रखना जैसी शर्तों का पालन जरूरी होगा.
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