चुनाव आयोग ने असम के मुख्यमंत्री को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर चेताया
चुनाव आयोग ने असम के मुख्यमंत्री को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर चेताया
गुवाहाटी:
चुनाव आयोग ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को आगाह किया कि वे भविष्य में अधिक सावधान रहें और संयम बरतें। अपने सार्वजनिक भाषणों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें।चुनाव आयोग की चेतावनी असम कांग्रेस के प्रमुख भूपेन कुमार बोरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया की शिकायत पर आई। कांग्रेस नेताओं ने 30 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए चाय बागान श्रमिकों के स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय अनुदान देने, मेडिकल कॉलेज, सड़क, पुल, स्टेडियम सहित कई विकास परियोजनाओं के निर्माण का वादा किया था।
चुनाव आयोग के सचिव एन.टी. भूटिया के अनुसार, सरमा ने मंगलवार को आरोप को नकारते करते हुए कहा कि उन्होंने उन परियोजनाओं का जिक्र किया था, जो या तो चल रही हैं या जिसके बारे में राज्य सरकार द्वारा 2020-21 और 2021-22 के बजट भाषणों में घोषणा की गई थी।
आदेश में मुख्यमंत्री के जवाब का हवाला देते हुए कहा गया, शिकायतकर्ताओं ने जैसा कहा है, वैसा नहीं है। सरमा ने कोई नई या ताजा घोषणा नहीं गई है। उन्होंने उसके दस्तावेजी साक्ष्य का भी हवाला दिया है।
हालांकि, चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सरमा ने एमसीसी के संबंध में 7 जनवरी, 2007 के अपने पत्र के माध्यम से आयोग द्वारा जारी सलाह और निर्देश की भावना का उल्लंघन किया है।
भूटिया ने कहा कि कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को आयोग से मुलाकात की और लिखित शिकायत में बताए गए मुद्दों को दोहराया और श्रीरामपुर हाईस्कूल के मैदान का एक चुनावी रैली के लिए उपयोग को लेकर एक नया आरोप लगाया।
उन्होंने आयोग से एमसीसी के अनुसार तत्काल हस्तक्षेप और आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया।
पांच विधानसभा सीटों- भवानीपुर, मरियानी, थावरा, तामुलपुर और गोसाईगांव में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे।
वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी।
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