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नरोत्तम मिश्रा (फाइल फोटो)
चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को चुनाव लड़ने पर तीन साल के लिए रोक लगा दी है। आयोग ने विधानसभा से भी उनकी सदस्यता रद कर दी है। आगोग के इस फैसले के बाद अव वे राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे।
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इससे पहले नरोत्तम मिश्रा मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि उनकी अयोग्यता बनी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के मामले को लेकर अयोग्य घोषित करार दिया था। मिश्रा पर 2008 चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगे थे।
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Source : News Nation Bureau