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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय जीवनसाथी की और आश्रितों की आय की स्रोत की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया जाए। आयोग ने कोर्ट से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऐक्ट में संशोधन करने का भी निवेदन किया है।
इस संशोधन के बाद यह तय हो जाएगा कि अगर किसी उम्मीदवार का सरकार के साथ कोई मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है या उसके परिवार के किसी सदस्य का इस तरह का कोई वित्तीय समझौता है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने कहा, 'मौजूदा चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्यों की आमदनी के स्रोत के संबंध में कोई जानकारी नहीं देनी होती, जिससे मतदाताओं को यह पता चल सके कि पिछले चुनाव के बाद से उम्मीदवार की आमदनी में बढ़ोतरी ठीक है या नहीं।'
आयोग ने कोर्ट में दिए एक हलफनामे में कहा है कि 'मजबूत लोकतंत्र' के लिए यह जरूरी है कि मतदाताओं को भावी उम्मीदवारों और उनके परिवार की इनकम के सोर्स की जानकारी हो।
मौजूदा कानून के तहत, उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय फॉर्म 26 में अपनी, जीवनसाथी की और तीन आश्रितों की संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी देनी होती है, लेकिन इनकम का सोर्स बताने को लेकर कोई कॉलम नहीं है और न हीं इसकी जरूरत होती है।
Source : News Nation Bureau
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