चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, कहा- पत्नी और बच्चों की आय के स्रोत का खुलासा जरूरी

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उम्मीदवारों के जीवनसाथी की और आश्रितों की आय की स्रोत की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया जाए।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उम्मीदवारों के जीवनसाथी की और आश्रितों की आय की स्रोत की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया जाए।

author-image
abhiranjan kumar
एडिट
New Update
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, कहा- पत्नी और बच्चों की आय के स्रोत का खुलासा जरूरी

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय जीवनसाथी की और आश्रितों की आय की स्रोत की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया जाए। आयोग ने कोर्ट से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऐक्ट में संशोधन करने का भी निवेदन किया है।

Advertisment

इस संशोधन के बाद यह तय हो जाएगा कि अगर किसी उम्मीदवार का सरकार के साथ कोई मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है या उसके परिवार के किसी सदस्य का इस तरह का कोई वित्तीय समझौता है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

चुनाव आयोग ने कहा, 'मौजूदा चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्यों की आमदनी के स्रोत के संबंध में कोई जानकारी नहीं देनी होती, जिससे मतदाताओं को यह पता चल सके कि पिछले चुनाव के बाद से उम्मीदवार की आमदनी में बढ़ोतरी ठीक है या नहीं।'

आयोग ने कोर्ट में दिए एक हलफनामे में कहा है कि 'मजबूत लोकतंत्र' के लिए यह जरूरी है कि मतदाताओं को भावी उम्मीदवारों और उनके परिवार की इनकम के सोर्स की जानकारी हो।

मौजूदा कानून के तहत, उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय फॉर्म 26 में अपनी, जीवनसाथी की और तीन आश्रितों की संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी देनी होती है, लेकिन इनकम का सोर्स बताने को लेकर कोई कॉलम नहीं है और न हीं इसकी जरूरत होती है।

Source : News Nation Bureau

election commission Supreme Court
Advertisment