पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने लोगों को राहत देते हुए एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15 फीसदी छूट की अवधि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। कोरोना महामारी के कारण लोगों को काफी समस्या हुई, जिसके तहत यह फैसला लिया गया है।

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पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा है कि, निगम ने एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15 फीसदी छूट की अवधि को अगले 15 दिनों के लिए यानी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।

कोरोना महामारी के चलते लोगों की समस्या को देखते हुए यूपिक आधारित भुगतान प्रणाली की प्रक्रिया के चलते यह फैसला लिया गया है।

निगम के अनुसार, नए यूपिक के आवेदन के साथ 15 फीसदी छूट की अवधि को भी अगले 10 दिनों यानी 25 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बिना छूट के नए यूपिक आवेदन 1 अक्टूबर 2021 से स्वीकार किए जाएंगे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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