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पूर्वी निगम ने सामान्य व्यापार लाइसेंस, भंडारण नीति 2021 का सरलीकरण कर बनाई नई नीति

पूर्वी निगम ने सामान्य व्यापार लाइसेंस, भंडारण नीति 2021 का सरलीकरण कर बनाई नई नीति

Updated on: 20 Aug 2021, 09:05 PM

नई दिल्ली:

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा क्षेत्र के व्यापारियों को राहत देने के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस/भंडारण लाइसेंस के संबंध में लाइसेंस नीति 2021 का सरलीकरण कर नई नीति बनाई गई है।

इस नई नीति के अनुसार 3 साल तक के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन देने पर लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

इस संबंध में कुछ व्यापारी संघों ने लाइसेंस/भंडारण लाइसेंस के संबंध में नीति के सरलीकरण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

सुझावों को ध्यान में रखते हुए किए गये महत्वपूर्ण संशोधन के अन्तर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ही प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा।

हालांकि, मौजूदा लाइसेंस के नवीनीकरण/संशोधन के मामले में, प्रोसेसिंग शुल्क का आधा शुल्क लिया जाएगा, चाहे जितने वर्षों (अधिकतम 03 वर्ष) के लिए लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया हो।

इसके अलावा यदि आवेदक वैधता अवधि के भीतर अपना लाइसेंस सरेंडर करता है तो आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

हालांकि, यदि आवेदक इसकी वैधता की समाप्ति के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करना चाहता है, तो आवेदक को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। यही नहीं क्षेत्र में वृद्धि के मामले में आवेदक बचे हुए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.