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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने मी टू आंदोलन में महिला वकीलों की भूमिका को सराहा

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने मी टू आंदोलन में महिला वकीलों की भूमिका को सराहा

Updated on: 02 Oct 2021, 06:45 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को हैशटैग मी टू आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए महिला वकीलों की प्रशंसा की, जो एक वैश्विक अभियान है और जो पीड़ितों के यौन हिंसा के अनुभवों पर केंद्रित है और उन्हें अपने अनुभवों को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि केस-टाइप-विशिष्ट डेटाबेस का निर्माण समय की आवश्यकता है और बताया कि इस तरह के डेटाबेस को संकलित किया जा रहा है, जिसे 2018 में हैशटैग मी टू आंदोलन के उदय के साथ देखा गया था।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, मी टू आंदोलन का उदय, जहां युवा महिला वकीलों ने यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए अपनी सेवाएं मुफ्त में देना शुरू कर दिया है, यहां तक कि वकीलों के डेटाबेस का निर्माण भी हुआ है, जिनसे विशिष्ट मुद्दों के लिए संपर्क किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए या नालसा) के 6 सप्ताह लंबे पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह की कवायद संस्थागत स्तर पर की जानी चाहिए, वर्तमान में नालसा के माध्यम से कानूनी सहायता के मामले केवल पैनल में शामिल वकीलों को सौंपे जाते हैं, जिनके पास विशेष अभ्यास क्षेत्र नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, नालसा के लिए युवा वकीलों से समर्थन मांगना सार्थक हो सकता है, जो कुछ विशिष्ट मुद्दों के बारे में भावुक हैं। इससे संकोच करने वाले व्यक्तियों को शर्मिदा या परेशान होने के डर के बिना कानूनी सहायता को लेकर आराम मिलेगा।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि इसी तरह की कवायद शायद ट्रांसजेंडर या यौन अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए भी की जा सकती है। उन्होंने कहा, इन समुदायों में कई लोग गुप्त बने हुए हैं और अपनी पहचान के खुलासे के डर से कानूनी सहायता नहीं लेते हैं। उनमें से कई को समाज और यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों से भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। इन मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले वकीलों तक पहुंचना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, कानूनी सहायता सेवाओं के प्रावधान को बढ़ाया जा सकता है, यदि वकील किसी विशेष कारण के लिए समर्पित हों और केवल उन्हीं मामलों के लिए जिम्मेदार हों।

कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान शुरू करने वाले राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा, एक देश के रूप में, हमारा लक्ष्य महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ना है। इसलिए, राष्ट्रीय कानूनी सेवाओं में महिलाओं की संख्या में वृद्धि करना है। संस्थाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि महिला लाभार्थियों की अधिकतम संभव संख्या तक पहुंचना।

उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 47,000 से अधिक पैनल अधिवक्ताओं में लगभग 11,000 महिला वकील हैं और लगभग 44,000 की कुल संख्या में से लगभग 17,000 महिला पैरा-लीगल वालंटियर हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जज, न्यायमूर्ति एस. के. कौल ने भी मी टू मूवमेंट के सिलसिले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के सुझावों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता देने वाले व्यक्ति में सहानुभूति होनी चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति का उक्त मुद्दे पर मन ही नहीं लगेगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.