स्व-प्रमाणन, गैर-घुसपैठ निगरानी पर तैयार किए गए ड्राफ्ट ड्रोन नियम, 2021

स्व-प्रमाणन, गैर-घुसपैठ निगरानी पर तैयार किए गए ड्राफ्ट ड्रोन नियम, 2021

स्व-प्रमाणन, गैर-घुसपैठ निगरानी पर तैयार किए गए ड्राफ्ट ड्रोन नियम, 2021

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IANS
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Draft Drone

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने सार्वजनिक परामर्श के लिए अपडेटेड ड्रोन नियम, 2021 जारी किए हैं, जो विश्वास, स्व-प्रमाणन और गैर-घुसपैठ निगरानी के आधार पर बनाए गए हैं।

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ड्रोन नियम, 2021, 12 मार्च, 2021 को जारी यूएएस नियम 2021 की जगह लेगा। सार्वजनिक टिप्पणियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 5 अगस्त, 2021 है।

ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स, 2021 की मुख्य बातों में अनुमोदनों को समाप्त करना शामिल है।

फॉर्म की संख्या 25 से घटाकर 6 कर दी गई, शुल्क घटाकर नाममात्र के स्तर पर कर दिया गया, जिसका ड्रोन के आकार के साथ कोई संबंध नहीं है।

भविष्य में नो परमिशन - नो टेक-ऑफ (एनपीएनटी), रीयल-टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो-फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा। अनुपालन के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा।

डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को बिजनेस फ्रेंडली सिंगल-विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम मानव इंटरफेस होगा और अधिकांश अनुमतियां स्वयं उत्पन्न होंगी। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा।

हवाई अड्डे की परिधि से येलो जोन 45 किमी से घटकर 12 किमी हो गया। हवाईअड्डे की परिधि से 8 से 12 किमी के बीच ग्रीन जोन में 400 फीट तक और 200 फीट तक के क्षेत्र में उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए), नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

नियमों में किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, उड़ान योग्यता के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्व अनुमति और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के लिए दूरस्थ पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

ड्रोन नियम, 2021 के तहत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया गया। इसमें ड्रोन टैक्सियां भी शामिल होंगी। सभी ड्रोन प्रशिक्षण एक अधिकृत ड्रोन स्कूल द्वारा किए जाने हैं। डीजीसीए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा, ड्रोन स्कूलों की निगरानी करेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस प्रदान करेगा।

निर्माता स्व-प्रमाणन मार्ग के माध्यम से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपने ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न कर सकते हैं। यह ड्रोन के ट्रांसफर और डीरजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित आसान प्रक्रिया है।

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और प्रशिक्षण प्रक्रिया नियमावली (टीपीएम) उपयोगकर्ताओं द्वारा स्व-निगरानी के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर डीजीसीए द्वारा निर्धारित की जाएगी। जब तक निर्धारित प्रक्रियाओं से महत्वपूर्ण डिपार्चर न हो, तब तक किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

ड्रोन नियम, 2021 के तहत अधिकतम जुमार्ना घटाकर 1 लाख रुपये किया गया। हालांकि, यह अन्य कानूनों के उल्लंघन के संबंध में दंड पर लागू नहीं होगा। साथ ही कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए ड्रोन प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की जाएगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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